April 1, 2023

उत्तरकाशी : जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

  • उत्तरकाशी

जिला सभागार में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों का एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रषिक्षण कार्यक्रम में स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम 2017 व उत्तराखण्ड एसजीएसटी अधिनियम 2017की धारा 51 तथा आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के प्रथम परन्तुक में किये गये है।
जिनके अनुसार ऐसे भुगतानांे में से जहां किसी जहां किसी संविदा के अधीन आपूर्ति की गयी वस्तुओं या सेवाओं का कुल मूल्य करों एवं उपकरों को छोड़ते हुए दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक हो, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की जानकारी दी। इसके अलावा धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पंजीकृृत व्यक्ति अथवा कटौतीकर्ता द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक कटौती की गई धनराषि को सरकार के पक्ष में विहित रीति से जमा किया जायेगा।
तथा नियम 66 (1) के अनुसार प्रारूप जीएसटीआर-7 में इलैक्ट्राॅनिक विधि से मासिक विवरणी भी दाखिल करेगा। स्रोत पर कर की कटौती करने वाला व्यक्ति कटौती की गई धनराषि जमा करने के पांच दिन के भीतर कटौती की गयी धनराषि के सम्बन्ध में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को नियम 66(1) के अनुसार दाखिल विवरणी के आधार पर निर्धारित प्रपत्र जीएसटीआर-7ए पर प्रामण पत्र इलैक्ट्रानिक विधि से उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्धारित समय पर आपूर्तिकर्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाने की दषा में कटौतीकर्ता प्रतिदिन 100 रूपये की दर से अधिकतम पांच हजार रूपये विलम्ब षुल्क का भुगतान करेगा। कटौतीकर्ता की कटौती की गई कर की धनराषि को सरकार के पक्ष में जमा करने में असफल रहता हे तो उसे काटी गयी राषि के जमा करने के अतिरिक्त धारा 50(1)के उपबन्धों के अनुरूप 18 प्रतिषत ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। कटौताकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती टीडीएस की धनराषि को इंटरनेट बैकिंग या अधिकृृत बैंक षाखाओं में ओटीसी के माध्यम से राजकोश में जमा किया जायेगा।
प्रषिक्षण में जीएसटी अधिनियमों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की व्यवस्था राज्य सरकार के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों का प्रषिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम की धारा 24, पंजीकरण के लिए वही आहरण वितरण अधिकारी पात्र होगें जिन्हें आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन अथवा टेन प्राप्त हो। प्रषिक्षण में एसजीएसटी व सीजीएसटी, अधिनियमों की धारा 39 (3), धारा 122 (1) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जीएसटी के पोर्टल पर पंजीयन, आईजीएसटी के संबंध में रिटर्न, कर जमा, अर्थदण्ड, विलम्ब षुल्क आदि  की जानकारी दी गई
इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय अनुराग आर्य, वरिश्ठ कोशाधिकारी हिमानी स्नेही, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कल्पना गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रलंयकरनाथ सहित आहरण वितरण अधिकारी, प्रषिक्षक एवं विभागीय लेखाकार उपस्थित थे।

  • GROUND 0