दुकान पर अवैध शराब बरामद, राजस्व उप निरीक्षक निलंभित
अल्मोड़ा
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि उपजिलाधिकारी सल्ट ने अपने पत्र दिनाॅंक 15 मई, 2017 के द्वारा अवगत कराया गया कि नन्दन सिंह करायत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) क्षेत्र बांगीधार तहसील सल्ट खुमाड़ द्वारा दिनाॅंक 26 अपै्रल, 2017 को भगवत सिंह पुत्र लक्षम सिंह ग्राम देवीखाल की दुकान पर अवैध शराब बरामद की गयी। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा उपरोक्त दोषी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज न करने की एवज में उससे धनराशि एवं बरामद अवैध शराब प्राप्त कर ली गयी। उपजिलाधिकारी स्तर पर जाॅच के उपरान्त तथ्य सही पाये जाने के बाद उपरोक्त कर्मचारी के विरूद्व निलम्बन की संस्तुति की गयी।
उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी सल्ट खुमाड़ की जाॅच एवं संस्तुति के आधार पर नन्दन सिंह करायत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) क्षेत्र बांगीधार तहसील सल्ट खुमाड़ को उत्तराचंल सरकारी सेवक नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के नियम 4(1) जिनके विरूद्व अवैध शराब पकड़कर छोड़ने एवं उस पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने एवं मुकदमा दर्ज न करने की एवज में धनराशि लिये जाने आदि के आरोप इतने गम्भीर है कि उनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जाती है के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उपजिलाधिकारी ने अपने पत्र में उपरोक्त कर्मचारी को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि निलम्बन की अवधि में नन्दन सिंह करायत को तहसील जैंती में सम्बद्व किया जाता है तथा मामले में उपजिलाधिकारी जैंती भनोली को जाॅच अधिकारी नामित किया जाता है। उन्होंने जाॅच अधिकारी को नियमानुसार नियमों/प्राविधानों के तहत जाॅच रिर्पोट को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है साथ ही उक्त आरापो के सम्बन्ध में आरोप पत्र गठित कर भी प्रस्तुत करेंगे।
इसी क्रम में उपजिलाधिकारी द्वाराहाट ने अपने पत्र 06 जुलाई के द्वारा अवगत कराया है कि मोहन राम टम्टा राजस्व उप निरीक्षक भैटीकामा तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा द्वारा 19 अपै्रल, 2017 को जालली बाजार में चन्द्रशेखर चैधरी की दुकान में अकारण शराब के नशे में गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करने, आत्महत्या कर फसाने व अन्य गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और दिनाॅंक 02 जून को आयोजित चैपाल में भी टम्टा के विरूद्व शिकायत प्राप्त हुई और मोहन राम टम्टा का दिन में शराब पीना आम बात है। उपजिलाधिकारी स्तर पर जाॅचोपरान्त उपरोक्त तथ्य सही पाये जाने पर उपजिलाधिकारी द्वाराहाट द्वारा उक्त कर्मचारी के विरूद्व निलम्बन करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाने की संस्तुति की गयी है।
उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी द्वाराहाट की जाॅच एवं संस्तुति के आधार पर मोहन राम टम्टा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) क्षेत्र भैटीकामा तहसील द्वाराहाट़ को उत्तराचंल सरकारी सेवक नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के नियम 4(1) जिनके विरूद्व राजकीय सेवक होने पर दिन में शराब पीकर जनता से अभद्र व्यवहार करने, राजकीय सेवक होने पर गाली-गालौच व आत्महत्या की धमकी देने, राजकीय कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्य आदि के आरोप इतने गम्भीर है कि उनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जाती है के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उपजिलाधिकारी ने अपने पत्र में उपरोक्त कर्मचारी को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि निलम्बन की अवधि में मोहन राम टम्टा को तहसील अल्मोड़ा में सम्बद्व किया जाता है तथा मामले में उपजिलाधिकारी सदर को जाॅच अधिकारी नामित किया जाता है। उन्होंने जाॅच अधिकारी को नियमानुसार नियमों/प्राविधानों के तहत जाॅच रिर्पोट को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है साथ ही उक्त आरापो के सम्बन्ध में आरोप पत्र गठित कर नियुक्त प्राधिकारी/जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ भी प्रस्तुत करेंगे। निलम्बन अवधि में वित्तीय नियम संग्रह के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वहन भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर होगी तथा जीवन निर्वहन भत्ते की राशि पर मंहगाई भत्ता ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वहन भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनाॅंक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन की अवधि पर इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जाय रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उल्लिखित मद का भुगतान तभी किया जायेगा जब मोहन राम टम्टा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी प्रकार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे है। यही शर्त नन्दन सिंह करायत पर भी लागू होगी।