- उत्तरकाशी
ग्राम पंचायत वीरपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-कचरा नियमित रूप से एकत्र और निस्तारित न किए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खंड विकास अधिकारी, खंड डुंडा द्वारा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव वीरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे, गलियों और आवासीय क्षेत्रों में कूड़ा फैला हुआ है, जिससे ग्रामीणों व राहगीरों को असुविधा हो रही है और जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। यह स्थिति उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 एवं स्वच्छता से संबंधित नियमों का उल्लंघन है।
खंड विकास अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत वीरपुर में तत्काल कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, इस लापरवाही को लेकर ग्राम प्रधान और सचिव से तीन दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिला या स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधितों के विरुद्ध उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 193 के तहत प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिव की होगी।
